बांधवगढ़ टाईम्स अपडेट //---पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में छलकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों को डेड डेड वर्ष का साश्रम करवास

 

उमरिया।- मीडिया प्रभारी अभियोजन नीरज पांडे द्वारा बताया गया कि दिनांक 27/ 8 /2016 को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा 2015 शासकीय महाविद्यालय उमरिया में संचालित कराई जा रही थी जिसमें उक्त दिनांक को एक्स-रे रेडियोलाजी की परीक्षा हो रही थी परीक्षा के समय निरीक्षण के दौरान विछको श्रीमती बिमला मरावी सहायक प्रधानाध्यापक इतिहास. श्री प्रदीप सिंह बघेल कनिष्ठ कीड़ा अधिकारी श्री मुजीबुल्लाह शेख प्रयोगशाला टेक्नीशियन एवं डॉक्टर सी.बी. सोंधिया प्राचार्य वरिष्ठ केंद्रा अध्यक्ष द्वारा 6 छात्रों को फर्जी रूप से परीक्षा देते हुए पाया गया।

 पंजीकृत छात्र अजीत कुमार चौधरी. कमलेश सिंह गौड़. कमलेश कुमार चौधरी. चंद्र प्रताप सिंह. दिलीप कुमार रैदास एवं प्राजुंल सोनी ने अपने स्थान पर पेपर देने के लिए अन्य अपचारी बालकों को बैठाया था ।उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली उमरिया में अभियुक्त गण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 432 /2016 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 419_420  एवं मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम 1937 की  धारा 3ए/4 प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई है प्रकरण विवेचना में लिया गया जांच में अभियुक्त गण के विरुद्ध अपराध किया जाना पाया गया।

जिस पर थाना कोतवाली उमरिया में अभियुक्त गण के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रकरण में प्रभारी अभियोजन संचालन ए.डी.पी.ओ. श्री नीरज पांडे द्वारा किया गया अभियोजन ने अभियुक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 419- 420 एवं मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम 1937 की धारा 3ए/4 के अपराध को युक्ति युक्त संदेश से परे प्रमाणित किया गया है।उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय श्री दीपक कुमार अग्रवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया ने दिलीप कुमार रविदास पिता मोहनलाल रविदास निवासी ग्राम मेडुलुहा टोला थाना पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश. कमलेश चौधरी पिता नानदाऊ उर्फ नंदू निवासी ग्राम हरई थाना राजेंद्र ग्राम जिला अनूपपुर हाल मुकाम पाली प्रोजेक्ट 29/5 पाली जिला उमरिया. चंद्र प्रताप सिंह पिता चंद्रभान सिंह परस्ते निवासी ग्राम सलैया नंबर दो थाना पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश. अजीत कुमार चौधरी पिता गोरेलाल चौधरी निवासी ग्राम परासी थाना पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश. कमलेश सिंह पिता रणमत सिंह गोड निवासी पतिहाई टोला थाना मानपुर जिला उमरिया. प्रांजुल सोनी पिता नरेश सोनी निवासी मानपुर जिला उमरिया मध्य प्रदेश को धारा 420 भारतीय दंड संहिता में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 के अर्थ दंड एवं मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 3घ/ 4 में 6 माह का साश्रम करावास एवं ₹500 के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

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