उमरिया।- कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने नायब तहसीलदार बरबसपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पिपरिया तहसील मानपुर के 15 कृषकों व्दारा आदेश प्रसारित करने के बाद भी नरवाई को जलाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 233 के तहत 72 हजार 500 रूपये का दंड अधिरोपित किया है ।
जिन 15 कृषको पर दंड अधिरोपित किया गया है कि सुनील पिता रामावातार तिवारी पर 15 हजार रूपये, रामानुज पिता मनोहर राम ब्राम्हण पर 2500 रूपये, अवधेश प्रसाद पिता सुदर्शन प्रसाद पर 2500 रूपये , गंगाराम राय पिता माधव प्रसाद राय पर 2500 रूपये , गुरूचरण पिता चुटुवा यादव पर पांच हजार रूपये, गोरे लाल पिता शिवचरण यादव पर 2500 रूपये , संतो बेवा कंछेदी यादव पर 2500 रूपये , हेतराम पिता परसादी साहू पर पांच हजार रूपये, सोने लाल पिता बुसुआ साहू पर 2500 रूपये, अजीत पिता दस्सू साहू पर 2500 रूपये , कुसुम पिता शंकर राम व्दिवेदी पर 2500 रूपये , बंदना पति शुभम व्दिवेदी पर 2500 रूपये, रामलाल पिता जीवनलाल व्दिवेदी पर 15 हजार रूपये , राम प्रमोद पिता रोहणी प्रसाद व्दिवेदी पर पांच हजार रूपये तथा राम प्रसाद पिता रोहणी प्रसाद व्दिवेदी पर पांच हजार रूपये का दंड अधिरोपित किया गया है ।
ग्राम महरोई में तीन कृषको व्दारा नरवाई जलाने पर कलेक्टर ने किया 7500 रूपये अर्थदंड अधिरोपित
उमरिया।- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने तहसीलदार बांधवगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम महरोई तहसील बांधवगढ़ के तीन कृषकों व्दारा आदेश प्रसारित करने के बाद भी नरवाई को जलाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 233 के तहत 7500 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
जिन तीन कृषकों पर अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है उनमें केषरी पुत्र जग्गू लोहार पर 2500 रूपये, टीकाराम पुत्र कमला विष्वकर्मा पर 2500 रूपये तथा पुरूर्षोत्तम राठौर पर 2500 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।